Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
Introduction
1. केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।
अनुदान राशि
पेंशन दरः- 40 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष कम आयु की पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 1000/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रू. 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू.500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
Mode of Application:
Online
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