खेतों की तारबंदी

Funded By:
राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
Introduction
खेतों की तारबंदी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) या राज्य-विशिष्ट योजनाएँ जैसे राजस्थान की तारबंदी योजना और गुजरात की फसल सुरक्षा योजना. ये योजनाएँ किसानों को जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के निर्माण पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं. प्रत्येक योजना के अपने पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अनुदान राशि होती है।
About the Scheme:
उद्देश्य:-
मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा और जंगली जानवरों से बचाना है, ताकि कृषि उपज का नुकसान न हो और किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सके।
मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा और जंगली जानवरों से बचाना है, ताकि कृषि उपज का नुकसान न हो और किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सके।
अनुदान राशि
अनुदान:-
लघु और सीमान्त कृषकों के लिए: तारबंदी की कुल लागत का 60% या ₹48,000 (जो भी कम हो)।
सामान्य कृषकों के लिए: तारबंदी की कुल लागत का 50% या ₹40,000 (जो भी कम हो)।
सामुदायिक आवेदन में: 10 या अधिक कृषकों के समूह को 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में न्यूनतम 70% लागत या अधिकतम ₹56,000 का अनुदान मिल सकता है।
लघु और सीमान्त कृषकों के लिए: तारबंदी की कुल लागत का 60% या ₹48,000 (जो भी कम हो)।
सामान्य कृषकों के लिए: तारबंदी की कुल लागत का 50% या ₹40,000 (जो भी कम हो)।
सामुदायिक आवेदन में: 10 या अधिक कृषकों के समूह को 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में न्यूनतम 70% लागत या अधिकतम ₹56,000 का अनुदान मिल सकता है।
Benefits of the Scheme:
पात्रता:-
राजस्थान में, सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने पहले इस योजना में अनुदान प्राप्त न किया हो. व्यक्तिगत आवेदन के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।
राजस्थान में, सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने पहले इस योजना में अनुदान प्राप्त न किया हो. व्यक्तिगत आवेदन के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।
How to Apply For The Scheme:
कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
Note:-
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-
तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
Last Date Of The Scheme:
चालू वित्तीय वर्ष
Official Website:
Mode of Application:
Online
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