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वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना संचालन निगम, जारी किये गये।
योजना के लिए पात्रता:
1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियो को ही दी जा सकेगी। 2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता / संरक्षक होगें। 3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानो के विवाह हेतु ही लागू होगी। 4. समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवार। 5. सभी वर्गो के अन्त्योदय परिवार। 6. आस्था कार्डधारी परिवार। 7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगीः- । महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नही किया है। ii विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हो। iii परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नही हो। 8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों को देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है। संरक्षक की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हे ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नही है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 9. हजार वार्षिक से अधिक नही है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। 10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।
आवेदन का तरीका:
Online
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