इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
1. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।
योजना के फायदे:
पेंशन दरः- 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु.500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु.200/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
शैक्षणिक वर्ष:
2024-25
आधिकारिक वेबसाइट:
आवेदन का तरीका:
Offline / Online
सहायता केंद्र:
ईमेल → rajbalikasf@gmail.com मोबाईल नंबर → +91-6376248644
योजना में आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि:
14-11-2024
योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि:
31-01-2025
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