क) इस योजना के अंतर्गत, अंधे, विकलांग, मूक-बधिर तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।

ख) 50% से कम विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विकलांगता के बावजूद पात्र हैं।

घ) व्यवसाय या किराये या ब्याज आय सहित कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

च) आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति या 21 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत योजना के मामलों में, माता-पिता/पति-पत्नी/अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में, अभिभावक/उत्तराधिकारी के रूप में निकटतम रिश्तेदार के स्वीकृत प्राधिकारी/एसडीएम द्वारा नामांकन किया जाएगा। पुराने आवेदन पत्र और पुराने पी.एल.ए. नंबर पर नए नामित अभिभावक/उत्तराधिकारी को बिना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता जारी रहेगी। आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर/मानसिक रूप से मंद व्यक्ति या 21 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों के मामले में माता-पिता/पति-पत्नी/अभिभावक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की आय पर विचार नहीं किया जाएगा।