यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत ‘‘गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत् ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो’’ को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को 2100 रु. प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् को 2500 रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।