Chief Minister's Old Age Honor Pension Scheme
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
Eligibility For The Scheme:
55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी / पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अन्त्योदय / आस्था कार्ड धारी परिवार / सहरिया / कथौड़ी / खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
अनुदान राशि
पेंशन दरः- 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
Mode of Application:
Online
Note:
नोटः- यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
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