बीज मिनिकिट
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
Introduction
उद्देश्य-
कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से बीज की उपलब्धता।
मिनिकिट के आयोजन से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता।
कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से बीज की उपलब्धता।
मिनिकिट के आयोजन से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता।
Eligibility For The Scheme:
मिनिकिट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता।
लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण।
मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण।
मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
How to Apply For The Scheme:
अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाकर महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाता है।
पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाकर महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाता है।
Academic Year:
2024-25
Official Website:
Mode of Application:
Offline / Online
Help Center:
Starting Date For Filling The Application Form in The Scheme:
01-04-2025
Last Date For Filling The Application Form For The Scheme:
31-03-2026
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