ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ:
2013-14
ਫੰਡਿਡ:
राज्य सरकार द्वारा
ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮ:
व्यक्तिगत
ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:
1. आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों . आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो। 3 4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों। 6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों। 7. आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।
स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधियों का नाम :-
1. एस.टी.डी/पी.सी.ऑ. 2 इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस) 3. ऑटो पार्टस की दुकान 4. सोना / चांदी के जेवर बनाने का कार्य 5. सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य 6. बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान 7. ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट 8. बर्तन की दुकान 9. साईकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना 10. टेलरिंग शॉप 11. कृत्रिम आभूषण शॉप 12. किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान 13. खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप 14. टैन्ट हाउस 15. ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप 18. बेकरी 17. किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान 18. बिजली के सामान की दुकान 19. जूते, चप्पल बनाना व बिक्री 20. कपडो की रंगाई एवं प्रिन्टींग 21. टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग 22. कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट 23. ब्यूटी पार्लर 24. रेडिमेड गारमेन्ट 25. मोबाईल कम्प्यूटर रिपेयरिंग 26. स्टील फर्नीचर 27. आटा चक्की 28. कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर 29. सॉफ्ट टवाएज मेकिंग 30. पशुपालन 31. स्प्रे पेन्टिंग 32. ऑफसेट प्रिन्टिग 33. मोबाईल रिपेयर एवं सेल्स 34. हार्डवेयर कम्प्यूटर 35. कढाई कार्य 38. स्टील फेब्रिकेशन 37. फाईन आर्ट 38. स्क्री प्रिन्टिंग 38. दुपहिया वाहन सर्विस 40. कार सर्विसिंग व धुलाई 41. क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज 42. वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस 43.ई-मित्र 44. रेडिमेड गारमेंट 45. बुक वाईन्डिग 48. टी वी रिपेयर 47. इलेक्ट्रोनिक्स (डोम एम्पलान्सस) 48. इन्टिरीयर डेकोरेशन 49. क्राफ्टस कार्य 50. डेयरी कार्य 51. पोल्ट्री फारमिंग 52. टर्नर कार्य 53. फिटर कार्य 54. मशीनिस्ठ कार्य 55.ए.सी. एवं फिज रिपेयरिंग 58. जेम्स कद्विग व पॉलिसिंग 57. यू.पी.एस./ इन्वर्टर सेल्स व सर्विस 58. ट्रांस फारमर वाईन्डिग 59. डी.टी.पी./ प्रिन्टिग मशीन 60. अन्य व्यवसाय जो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर द्वारा समय-समय पर सुझाये जायें।
स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधियों का नाम :-
1. एस.टी.डी/पी.सी.ऑ. 2 इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस) 3. ऑटो पार्टस की दुकान 4. सोना / चांदी के जेवर बनाने का कार्य 5. सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य 6. बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान 7. ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट 8. बर्तन की दुकान 9. साईकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना 10. टेलरिंग शॉप 11. कृत्रिम आभूषण शॉप 12. किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान 13. खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप 14. टैन्ट हाउस 15. ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप 18. बेकरी 17. किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान 18. बिजली के सामान की दुकान 19. जूते, चप्पल बनाना व बिक्री 20. कपडो की रंगाई एवं प्रिन्टींग 21. टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग 22. कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट 23. ब्यूटी पार्लर 24. रेडिमेड गारमेन्ट 25. मोबाईल कम्प्यूटर रिपेयरिंग 26. स्टील फर्नीचर 27. आटा चक्की 28. कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर 29. सॉफ्ट टवाएज मेकिंग 30. पशुपालन 31. स्प्रे पेन्टिंग 32. ऑफसेट प्रिन्टिग 33. मोबाईल रिपेयर एवं सेल्स 34. हार्डवेयर कम्प्यूटर 35. कढाई कार्य 38. स्टील फेब्रिकेशन 37. फाईन आर्ट 38. स्क्री प्रिन्टिंग 38. दुपहिया वाहन सर्विस 40. कार सर्विसिंग व धुलाई 41. क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज 42. वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस 43.ई-मित्र 44. रेडिमेड गारमेंट 45. बुक वाईन्डिग 48. टी वी रिपेयर 47. इलेक्ट्रोनिक्स (डोम एम्पलान्सस) 48. इन्टिरीयर डेकोरेशन 49. क्राफ्टस कार्य 50. डेयरी कार्य 51. पोल्ट्री फारमिंग 52. टर्नर कार्य 53. फिटर कार्य 54. मशीनिस्ठ कार्य 55.ए.सी. एवं फिज रिपेयरिंग 58. जेम्स कद्विग व पॉलिसिंग 57. यू.पी.एस./ इन्वर्टर सेल्स व सर्विस 58. ट्रांस फारमर वाईन्डिग 59. डी.टी.पी./ प्रिन्टिग मशीन 60. अन्य व्यवसाय जो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर द्वारा समय-समय पर सुझाये जायें।
अनुदान राशि
इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना में पूर्व मे संचालित विस्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ;
आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता कब उपलब्ध हो जायेगी
जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जाँच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी ।
जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जाँच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
1 निःशक्तता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र 2 योजना/व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) 3 निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में स्वघोषणा पत्र 4 मूल निवास प्रमाण पत्र। 5 जाति प्रमाण पत्र। 6 रू. 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ:
Online
ਨੋਟ:
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ:
14-11-2024
ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:
31-01-2025
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