व्यावसायिक / तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता
योजना का उद्देश्य:
बोर्ड द्वारा व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की अधिकतम सीमा तक वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।
Eligibility Criteria:
Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
Scheme For / इस योजना के लिए : All
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
योजना हेतु शर्तें:
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आई0 आई0 एम0/एम्स इत्यादि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च की प्रतिपूर्ति मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
4. प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स के लिए हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।
5. हाॅस्टल सुविधा के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
6. विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए यह सहायता नहीं दी जाएगी।
7. जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अन्र्तगत लाभ के पात्र नहीं होगें।
How To Apply
Through E-disha Center, Atal Seva Kendra
नई टिप्पणी जोड़ें