अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना

Introduction
घर से दूर रहकर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसमें जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के केवल शैक्षिक पाठयक्रम कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में नियमित अध्ययनरत मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय के छात्र शामिल होंगे।
घर से दूर अन्य स्थान पर कमरा किराये लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययनरत छात्रों को आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुर्नभरण राशि का प्रावधान है।
घर से दूर अन्य स्थान पर कमरा किराये लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययनरत छात्रों को आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुर्नभरण राशि का प्रावधान है।
योजना के लिए पात्रता:
पात्रता
1. आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक एससी/एसटी/एमबीसी/ओ, बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस (एससी / एसटी / एमबीसी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस) समुदाय का सदस्य होना चाहिए।
3. आवेदक एससी/एसटी/एमबीसी/ओ.बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस समुदाय का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होना चाहिए।
4. एससी/एसटी/एमबीसी आवेदकों के परिवारों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ओ.बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय क्रमशः 1.50 लाख रुपये तथा 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य नियम एवं शर्तें
1, जिला स्तर पर स्थित किसी सरकारी कॉलेज में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (शैक्षणिक पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत हो।
2. अभ्यर्थी उस जिले के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए, जिस जिले के सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत हो।
3. योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक का उस शहर या स्थान पर अपना मकान है, जहां वे अध्ययन कर रहे हैं, वे योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
4. योजना का लाभ विद्यार्थी को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक देय होगा।
5. जो विद्यार्थी सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
1. आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक एससी/एसटी/एमबीसी/ओ, बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस (एससी / एसटी / एमबीसी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस) समुदाय का सदस्य होना चाहिए।
3. आवेदक एससी/एसटी/एमबीसी/ओ.बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस समुदाय का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होना चाहिए।
4. एससी/एसटी/एमबीसी आवेदकों के परिवारों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ओ.बी.सी. तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय क्रमशः 1.50 लाख रुपये तथा 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य नियम एवं शर्तें
1, जिला स्तर पर स्थित किसी सरकारी कॉलेज में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (शैक्षणिक पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत हो।
2. अभ्यर्थी उस जिले के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए, जिस जिले के सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत हो।
3. योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक का उस शहर या स्थान पर अपना मकान है, जहां वे अध्ययन कर रहे हैं, वे योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
4. योजना का लाभ विद्यार्थी को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक देय होगा।
5. जो विद्यार्थी सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अनुदान राशि
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत प्रतिमाह 2000 रुपए (अधिकतम 10 माह) की पुर्नभरण राशि दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज:
1. जन आधार कार्ड
2. आधार कार्ड
3. आय प्रमाण-पत्र
4. जाति प्रमाण-पत्र
5. मूल निवास प्रमाण-पत्र
6. फीस रसीद
7. मार्कशीट (पिछले वर्ष की)
8. बैंक पास बुक
2. आधार कार्ड
3. आय प्रमाण-पत्र
4. जाति प्रमाण-पत्र
5. मूल निवास प्रमाण-पत्र
6. फीस रसीद
7. मार्कशीट (पिछले वर्ष की)
8. बैंक पास बुक
योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
इस योजनान्तर्गत इच्छुक अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय छात्र ई-मित्र/एस.एस.ओ आई.डी में जनाआधार से sso.rajasthan.gov.in एवं https://SJMS.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
Helpline No
Know About Your Application Status
शैक्षणिक वर्ष:
2024-25
योजना की अंतिम तिथि:
30 नवंबर 2024
आधिकारिक वेबसाइट:
आवेदन का तरीका:
ऑनलाइन
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