स्मार्ट राशन कार्ड योजना
(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)

◆ ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को अधिनियमन से तीन वर्ष तक प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ) प्रति माह मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा।

◆पात्रता निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

◆खाद्यान्न की कम आपूर्ति की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को धन मुहैया कराएगी।

◆राज्यों के मौजूदा खाद्यान्न आवंटन को कम से कम छह महीने तक केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

◆खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में राज्य सरकारें लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेंगी।

◆सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना है।

◆राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला, 18 वर्ष या उससे अधिक, परिवार की मुखिया होगी।

◆राज्य और जिला स्तर पर निवारण तंत्र होंगे।

◆अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य खाद्य आयोगों का गठन किया जाएगा।