क) इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता/पिता या दोनों का निधन हो गया हो या माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित रहते हों या परिवार की देखभाल करने में शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम हो गए हों। व्यवसाय या किराये या ब्याज आय सहित कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ख) आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत माता-पिता/संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में स्वीकृत प्राधिकारी/एसडीएम द्वारा निकटतम संबंधी को अभिभावक/उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा तथा पुराने आवेदन पत्र और पुराने पी.एल.ए. नंबर पर नए नामित अभिभावक/उत्तराधिकारी को मंजूरी देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा नामित अभिभावक/उत्तराधिकारी को बिना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता जारी रहेगी।