राज्य महिला सदन / नारी निकेतन योजना
वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाओं की समस्या के प्रसंग में महिला स्वयंसिद्धा योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि विधवा और निराश्रित जरूरतमंद महिलाएं विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जा सके।
प्रथम चरण में जयपुर मुख्यालय पर महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 एकड़ भूमि आगरा रोड जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वयंसिद्धा केन्द्रों पर महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, दूरस्थ द्य शिक्षा द्वारा शिक्षण, नशामुक्ति प्रशिक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार कार्य बाबत प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। इन स्वयसिद्धा केन्द्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।
प्रथम चरण में जयपुर मुख्यालय पर महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 एकड़ भूमि आगरा रोड जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वयंसिद्धा केन्द्रों पर महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, दूरस्थ द्य शिक्षा द्वारा शिक्षण, नशामुक्ति प्रशिक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार कार्य बाबत प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। इन स्वयसिद्धा केन्द्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।
योजना के बारे में:
उद्देश्य
1 निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2 प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें ।
1 निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2 प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें ।
योजना के लिए पात्रता:
पात्रता-
1 इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा।
2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
महिला स्वयंसिद्धा केन्द्रों में प्रवेशित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इन केन्द्रों में प्रवेशित महिलाएं अपने 10 वर्ष तक के बच्चों को भी साथ रख सकेंगी।
1 इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा।
2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
महिला स्वयंसिद्धा केन्द्रों में प्रवेशित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इन केन्द्रों में प्रवेशित महिलाएं अपने 10 वर्ष तक के बच्चों को भी साथ रख सकेंगी।
आवेदन का तरीका:
Online
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