seed mini kit
वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
उद्देश्य-
कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से बीज की उपलब्धता।
मिनिकिट के आयोजन से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता।
कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से बीज की उपलब्धता।
मिनिकिट के आयोजन से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता।
योजना के लिए पात्रता:
मिनिकिट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता।
लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण।
मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण।
मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाकर महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाता है।
पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाकर महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाता है।
शैक्षणिक वर्ष:
2024-25
आधिकारिक वेबसाइट:
आवेदन का तरीका:
Offline / Online
सहायता केंद्र:
योजना में आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि:
01-04-2025
योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि:
31-03-2026
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