इस योजना के तहत 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन दी जाती है। व्यवसाय या किराये या ब्याज आय सहित कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्व विभाग (पटवारी) की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम 2.5 एकड़ नहरी/चाही भूमि या अधिकतम 5 एकड़ बारानी भूमि और जलभराव वाले क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि (पति और पत्नी सहित) रखने वाला आवेदक भी पेंशन के लिए पात्र है।