ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗੀਜਨ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਫੰਡਿਡ:
राज्य सरकार द्वारा
ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮ:
व्यक्तिगत
Introduction
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एंव प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रु.60000/- तक हो पेंशन का पात्र होगा।
बी.पी.एल./अन्त्योदय / आस्था कार्ड धारी परिवार / सहरिया / कथौड़ी/ खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
बी.पी.एल./अन्त्योदय / आस्था कार्ड धारी परिवार / सहरिया / कथौड़ी/ खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
अनुदान राशि
किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
किसी भी आयु का विशेषयोग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चल्न निःशक्ततः, श्रवण शक्ति ह्यास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में किसी एक अथवा
अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, के मामले में प्रतिमाह 750 रूपये दिये जायेंगे।
कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति के मामले में प्रतिमाह 1500 रूपये दिये जायेंगे।
परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/ केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार /स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, नियम, प्राईवेट निकाय /संस्था या अन्य स्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हे पाने का अधिकारी होगा।
किसी भी आयु का विशेषयोग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चल्न निःशक्ततः, श्रवण शक्ति ह्यास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में किसी एक अथवा
अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, के मामले में प्रतिमाह 750 रूपये दिये जायेंगे।
कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति के मामले में प्रतिमाह 1500 रूपये दिये जायेंगे।
परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/ केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार /स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, नियम, प्राईवेट निकाय /संस्था या अन्य स्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हे पाने का अधिकारी होगा।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ:
Online
ਨੋਟ:
यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
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