ਜੇਲ੍ਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ
ਫੰਡਿਡ:
राज्य सरकार द्वारा
ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮ:
व्यक्तिगत
Introduction
पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल-चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल-चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।
पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल-चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल-चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक (कारागार) राजीव दासोत के अनुसार राज्य की कारागृहों में कुशल एवं अकुशल बंदी श्रमिकों की नई मजदूरी दर 249 रुपए और 225 रुपए निर्धारित की गई हैं। इससे पहले यह राशि 209 रुपए और 189 रुपए थी।
पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल-चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल-चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक (कारागार) राजीव दासोत के अनुसार राज्य की कारागृहों में कुशल एवं अकुशल बंदी श्रमिकों की नई मजदूरी दर 249 रुपए और 225 रुपए निर्धारित की गई हैं। इससे पहले यह राशि 209 रुपए और 189 रुपए थी।
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ:
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