आपदा राहत सहायता याेजना
योजना का नाम
आपदा राहत सहायता याेजना
पात्रता
1. अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक।
2. कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।
2. कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।
आवश्यक दस्तावेज़
1. पूर्णतया पेपर-लेस स्कीम।
2. कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।
3. डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना
2. कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।
3. डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना
देय हितलाभ
अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।
अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें।
स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार।
अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें।
स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार।
नई टिप्पणी जोड़ें