उत्तराखंड एससी छात्र प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
एनएसपी पर योजनाएं
राज्य योजना
राज्य योजनाएँ
उत्तराखंड राज्य
योजना की अंतिम तिथि
15-12-2024
सुधार की अंतिम तिथि
15-12-2024
संस्थान सत्यापन की अंतिम तिथि
15-12-2024
DNO / SNO / MNO Verification Last Date
30-12-2024
Eligibility for National Scholarship:
पूर्वदशम् (कक्षा 1-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रता-
अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु ऑनलाईन पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है-
आवेदक छात्र/छात्रा उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हों तथा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हों।
• आवेदक छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
• आवेदक छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक विद्यालयों में अध्ययनरत न हो।
• आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में प्राविधान किए गए हैं। किसी छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में आधार संख्या अंकित करने पर सम्बन्धित की आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति मानी जाएगी।
• छात्रवृत्ति आवेदक छात्र-छात्रा यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित का छात्रवृत्ति आवेदन में नाम, आधार में अंकित नाम एवं बैंक खाते में अंकित नाम एक समान हो। ऑनलाईन आवेदन पत्र तथा बैंक खाते में अंकित नाम एक समान न होने की दशा में छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।
• आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा अपना या अभिभावक का मोबाईल नम्बर देना आवश्यक है। छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित किया गया मोबाईल नम्बर एक ही परिवार के एक से अधिक छात्र-छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जा सकता है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 01-08 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 09-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 2,50,000/- निर्धारित है।
• छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाईन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
• यह छात्रवृत्ति भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 01-08 की कक्षाओं में सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को किया जाता है, तदोपरान्त् अशासकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु ऑनलाईन पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है-
आवेदक छात्र/छात्रा उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हों तथा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हों।
• आवेदक छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
• आवेदक छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक विद्यालयों में अध्ययनरत न हो।
• आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में प्राविधान किए गए हैं। किसी छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में आधार संख्या अंकित करने पर सम्बन्धित की आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति मानी जाएगी।
• छात्रवृत्ति आवेदक छात्र-छात्रा यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित का छात्रवृत्ति आवेदन में नाम, आधार में अंकित नाम एवं बैंक खाते में अंकित नाम एक समान हो। ऑनलाईन आवेदन पत्र तथा बैंक खाते में अंकित नाम एक समान न होने की दशा में छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।
• आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा अपना या अभिभावक का मोबाईल नम्बर देना आवश्यक है। छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित किया गया मोबाईल नम्बर एक ही परिवार के एक से अधिक छात्र-छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जा सकता है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 01-08 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 09-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 2,50,000/- निर्धारित है।
• छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाईन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
• यह छात्रवृत्ति भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
• अनुसूचित जाति के कक्षा 01-08 की कक्षाओं में सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को किया जाता है, तदोपरान्त् अशासकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
Amount of National Scholarship:
• अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 01-05 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु0 600/- तथा कक्षा 06-08 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर रु0 960/- निर्धारित है।
• अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 09-10 में डेस्कॉलर (छात्र-छात्रा जो छात्रावास में निवासरत न हों) छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु0 3000/- तथा छात्रावास में निवासरत कक्षा 09-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को धनराशि रु0 6250/- वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है।
• अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 09-10 में डेस्कॉलर (छात्र-छात्रा जो छात्रावास में निवासरत न हों) छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु0 3000/- तथा छात्रावास में निवासरत कक्षा 09-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को धनराशि रु0 6250/- वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है।
National Scholarship Renewal:
हर साल नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।
Income Criteria for National Scholarship:
As per government Rules.
Age Limit for National Scholarship:
As per government Rules.
NSP Helpdesk:
Email: helpdesk[at]nsp[dot]gov[dot]in
Helpline No: 0120 - 6619540 (8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Helpline No: 0120 - 6619540 (8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Public Financial Management System - PFMS:
Email: helpdesk-pfms[at]gov[dot]in
Toll free Number: 1800 118 111
Toll free Number: 1800 118 111
Academic Year:
2024-25
Apply For One Time Registration (OTR):
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Terms & Conditions of National Scholarship:
As per government Rules.
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