सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन
वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
उद्देश्य-
मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता व संतुलित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि ।
जैव उर्वरक सस्ते, प्रदूषण रहित तथा आसानी से उपयोग योग्य है।
मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता व संतुलित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि ।
जैव उर्वरक सस्ते, प्रदूषण रहित तथा आसानी से उपयोग योग्य है।
योजना के लिए पात्रता:
समस्त कृषक
अनुदान राशि
सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन:-विभिन्न योजनान्तर्गत यथा- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये तक प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो
जैव उर्वरक वितरण:- विभिन्न योजनान्तर्गत यथा- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/एमएनओओपी के अन्तर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100/- रूपये तक प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो
राज्य योजना अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सुक्ष्म पोषक तत्व किट के तहत लागत 90% या अधिकतम 1000/- रू प्रति हैक्टयर जो भी कम हो
जैव उर्वरक वितरण:- विभिन्न योजनान्तर्गत यथा- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/एमएनओओपी के अन्तर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100/- रूपये तक प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो
राज्य योजना अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सुक्ष्म पोषक तत्व किट के तहत लागत 90% या अधिकतम 1000/- रू प्रति हैक्टयर जो भी कम हो
योजना के फायदे:
अनुदानित आदान की प्राप्ति :-
सूक्ष्म पोषक तत्व हेतु स्थानीय सहकारी समिति तथा जैव उर्वरक वितरण हेतु स्थानीय सहकारी समिति व अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता
सूक्ष्म पोषक तत्व हेतु स्थानीय सहकारी समिति तथा जैव उर्वरक वितरण हेतु स्थानीय सहकारी समिति व अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता
योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
इच्छुक कृषकों द्वारा स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक को आवेदन।
शैक्षणिक वर्ष:
2024-25
आधिकारिक वेबसाइट:
आवेदन का तरीका:
Online
सहायता केंद्र:
योजना में आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि:
01-04-2025
योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि:
31-03-2026
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