इस योजना के तहत 58 वर्ष से कम आयु की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं और 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यवसाय या किराये या ब्याज आय सहित कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।